इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को पद त्यागने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अवमानना के आरोप में दोषी पाते हुए संसद के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को उनकी सदस्यता भी रद्द करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि 26 अप्रैल से पीएम का पद खाली ही समझा जाए। पाकिस्तान के पीएम को नेश्नल एसेंबली से अयोग्य करार दिया है।
साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जल्द ही व्यवस्था की जाए जिससे किसी प्रकार का संवैधानिक संकट न पैदा हो जाए। सरकार ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आदेश दिया है कि जल्दी वह नए प्रधानमंत्री के लिए प्रक्रिया आरंभ करें।
कोर्ट ने कहा कि 26 अप्रैल से पीएम का पद खाली ही समझा जाए। पाकिस्तान के पीएम को नेश्नल एसेंबली से अयोग्य करार दिया है।
साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जल्द ही व्यवस्था की जाए जिससे किसी प्रकार का संवैधानिक संकट न पैदा हो जाए। सरकार ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आदेश दिया है कि जल्दी वह नए प्रधानमंत्री के लिए प्रक्रिया आरंभ करें।
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